वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा कोष की स्थापना की गई। यह सार्वजनिक खाते में गैर-व्यपगत निधि (non- lapsable fund) है।
उपकर के तहत एकत्रित निधि का उपयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चल रही योजनाओं में किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भविष्य की किसी भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा कार्यक्रम/योजना के लिएआवश्यकतानुसार धन आवंटित कर सकता है। सभी केंद्रीय करों पर 3% उपकर लगाया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2% और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 1% है।