DDRS एक केंद्रीय योजना है, जो 1999 से दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लागू की गयी। इस योजना को 2018 में रखकर संशोधित किया गया था और संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है।