सरकार और आरबीआई अधिकारियों के बीच मतभेद सामने आए हैं। आरबीआई का 3.6 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष सरकार को हस्तांतरित करने के मुद्दे को लेकर यह टकराव सुर्खियों में आया था। वित्त मंत्रालय ने आरोप लगाया कि आरबीआई की पूंजी आवश्यकताओं और सरकार को उसके रिजर्व कोष के हस्तांतरण की शर्तों को नियंत्रित करने वाला वर्तमान आर्थिक पूंजी ढांचा, आरबीआई द्वारा जोखिम के बहुत ही रूढ़िवादी मूल्यांकन पर आधारित है।
सरकार ने बाद में आरबीआई अधिनियम की धारा 7 लगाने की धमकी की बात कही। इस धारा में कहा गया है कि केंद्र सरकार समय-समय पर रिजर्व बैंक को ऐसे निर्देश दे सकती है जो बैंक के गवर्नर के साथ परामर्श करने के बाद सार्वजनिक हित में आवश्यक हो।’’ इसके बाद आरबीआई ने बिमल जालान की अध्यक्षता में केंद्रीय बैंकों के आर्थिक पूंजी ढांचे (Economic Capital Framework) की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया।
रिजर्व कोष रखने का उद्देश्य
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, के अनुसार आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है-‘‘बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने के साथ-साथ मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से आरक्षित कोष रखना।’’
RBI की वर्तमान बहस दो भण्डारों के इर्द-गिर्द घूम रही है, जिनके नाम हैं- ‘‘मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता (CGRA) और आकस्मिकता निधि’’। CGRA उस सोने और विदेशी मुद्रा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो आरबीआई भारत की ओर से रखता है। सीजीआरए में बदलाव केवल इन परिसंपत्तियों के बदलते बाजार मूल्य से होता है। भारत की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य उन अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटना है, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति और विनिमय दर संचालन से उत्पन्न होती है। दोनों मामलों में, आरबीआई तरलता को समायोजित करने या मुद्रा मूल्य में बड़े उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए संबंधित बाजारों में हस्तक्षेप करता है।
सरकार को रिजर्व भंडार के हस्तांतरण का प्रभाव
आरबीआई और सरकार के बीच संघर्ष के पुराने मामले
आगे की राह