आरबीआई द्वारा बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों में संशोधन
- 13 Sep 2023
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 सितंबर, 2023 को वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिये संशोधित मानदंड जारी किये।
- वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इन मानदंडों को संरेखित करने के प्रयास के तहत RBIद्वारा यह कदम उठाया गया है।
- ‘भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) दिशानिर्देश, 2023’ के रूप में जारी ये संशोधित मानदंड 1 अप्रैल, 2024 से सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं।
- नये दिशानिर्देशों में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण शामिल है।
- संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंकों को अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा। ये 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं-
- परिपक्वता तक धारित (HTM)
- बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL)
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