लोकसभा में वाक्फ (संशोधन) विधेयक पारित
- 03 Apr 2025
2 अप्रैल 2025 को, लोकसभा ने वाक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया, जिसके लिए 288 सांसदों ने समर्थन दिया और 232 ने विरोध किया। यह विधेयक वाक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है।
मुख्य तथ्य
- विधेयक के मुख्य बिंदु: विधेयक में वाक्फ ट्रिब्यूनल को मजबूत करने, एक संरचित चयन प्रक्रिया को बनाए रखने, और कार्यकाल निर्धारित करने का प्रावधान है ताकि विवादों का कुशलता से समाधान हो सके। वाक्फ संस्थानों का वाक्फ बोर्डों को अनिवार्य योगदान 7% से घटाकर 5% किया गया है।
- वाक्फ संस्थानों की ऑडिट: वाक्फ संस्थानों को राज्य प्रायोजित ऑडिटरों द्वारा ऑडिट करवाना होगा यदि उनकी आय ₹1 लाख से अधिक है।
- केंद्रीकृत पोर्टल: वाक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
- वाक्फ घोषणा: विधेयक के अनुसार, केवल पांच साल से अधिक समय से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वाक्फ के लिए संपत्ति दान कर सकते हैं।
- महिलाओं के अधिकार: विधेयक में यह भी प्रावधान है कि महिलाओं को वाक्फ घोषणा से पहले अपनी विरासत प्राप्त करनी होगी, जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान हैं।
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