राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया
- 25 Jul 2023
राजस्थान सरकार ने 21 जुलाई, 2023 को राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित जीआईजी वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 पेश किया।
- यह देश का पहला ऐसा विधेयक है, जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है।
- राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये तक और बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
- विधेयक के तहत, राज्य एक 'राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड' का गठन करेगा।
- गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड राज्य में काम करने वाले गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा।
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