सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय प्रमुखों का अब पांच साल का कार्यकाल
- 18 Nov 2021
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 नवंबर, 2021 को जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने संबंधित दो अध्यादेश जारी किए।
महत्वपूर्ण तथ्य: ये अध्यादेश हैं, ‘केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2021’ और ‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश 2021’।
- इन अध्यादेशों के अनुसार, इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर साल तीन साल तक का विस्तार दिया जा सकता है।
- प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
- इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान कार्यकाल दो वर्ष का है।
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