सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021
- 27 Aug 2021
राष्ट्रपति द्वारा 'सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021' [General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill 2021] को 18 अगस्त, 2021 को स्वीकृति दे दी गई। संसद द्वारा इसे 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य: इस अधिनियम द्वारा 'सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी प्रदान करता है।
- इसमें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों में केंद्र सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी के अनिवार्य प्रावधान को हटा दिया गया है।
पृष्ठभूमि: सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) की स्थापना की। अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकृत कंपनियों के व्यवसायों को GIC की चार सहायक कंपनियों में पुनर्गठित किया गया था: (i) नेशनल इंश्योरेंस, (ii) न्यू इंडिया एश्योरेंस, (iii) ओरिएंटल इंश्योरेंस, और (iv) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस।
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