बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
- 19 Mar 2021
राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 2021 को बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करता है। यह अधिनियम बीमा व्यवसायों के कामकाज की रूपरेखा प्रदान करता है और एक बीमाकर्ता, उसके पॉलिसीधारकों, उसके शेयरधारकों और नियामक (बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।
- विधेयक में भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश पर सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है, और स्वामित्व और नियंत्रण पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- बीमाकर्ताओं को ऐसी परिसंपत्तियों में न्यूनतम निवेश रखने की आवश्यकता होती है, जो उनके बीमा दावा देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों।
- यदि बीमाकर्ता भारत के बाहर निगमित या अधिवासित है, तो ऐसी परिसंपत्तियों को भारत में एक ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए। विधेयक में इस स्पष्टीकरण को हटा दिया गया है, जो यह निर्दिष्ट करता है कि यह भारत में निगमित एक बीमाकर्ता पर भी लागू होगा, जिसमें कम से कम: (i) 33% पूंजी भारत के बाहर अधिवासित निवेशकों के स्वामित्व में है, या (ii) शासी निकाय के सदस्यों का 33% भारत के बाहर अधिवासित हैं।
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