हरियाणा में पंचायत सदस्यों को ‘वापस बुलाने का अधिकार’ संबंधी विधेयक पारित
- 09 Nov 2020
हरियाणा में राज्य विधानसभा द्वारा 6 नवंबर, 2020 को पंचायत सदस्यों को ‘वापस बुलाने का अधिकार’ (Right to recall) संबंधित विधेयक ‘हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020’ पारित किया गया।
उद्देश्य: पंचायत सदस्यों की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही में वृद्धि करना।
- विधेयक में, निर्वाचकों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को ‘वापस बुलाने का अधिकार’ प्रदान किया गया है।
- विधेयक में काम में विफल रहने वाले सरपंचों, ब्लाक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार मतदाताओं को दिया गया है।
- इसके अंतर्गत, ग्रामीण निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तथा पिछड़े वर्गों में ‘अधिक वंचित वर्गों’ को 8% आरक्षण प्रदान किया गया है।
- पंचायती राज निकायों के सदस्यों व सरपंच को वापस बुलाने हेतु कार्यवाही शुरू करने के लिए वार्ड अथवा ग्राम सभा के 50% सदस्यों को लिखित में देना होगा।
- इसके पश्चात, एक गुप्त मतदान कराया जायेगा, जिसमें ग्राम सभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा जन प्रतिनिधि के खिलाफ मतदान करने पर उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा।
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