भारत में वाहन स्क्रैपेज

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना के माध्यम से भारत की स्क्रैपेज नीति की घोषणा की। अधिसूचना के अनुसार, ऐसे वाहनों का निपटान वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

  • केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित, यह नीति निजी वाहनों के लिए 20 साल के बाद फिटनेस परीक्षण प्रदान करती है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल के बाद इसकी आवश्यकता होगी।
  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर ....
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