भारत में वित्तीय प्रशासन और जवाबदेही
भारतीय संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) के पद का सृजन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों निर्धारित की गई है।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए संविधान के अंतर्गत सीएजी को विधायिका और कार्यकारिणी के प्रभाव से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। इसके ....
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पत्रिका सार
- 1 सिविल सेवा में सुधार
- 2 उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों की रक्षा
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