प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

देश में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2021 को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’(Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi - PMSSN) के गठन को मंजूरी दे दी।

  • प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136-बी के तहत प्राप्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि आएगी और यह जब्त नहीं होने वाली निधि होगी।


मुख्य विशेषताएं

  • यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सार्वजनिक खाते का एक ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड’(non-lapsable reserve fund) है; ....
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