आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को योग्य एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) को मंजूरी दी।
  • एमएसएमई (MSMEs) क्षेत्र के लिए 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना' (ECLGS) के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत, पात्र एमएसएमई (MSMEs) और इच्छुक मुद्रा (MUDRA) ऋण प्राप्तकर्ताओं को एक गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा के रूप में 'नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी' (NCGTC) ....
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