​अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, वर्ष 1990 से प्रभावी हुआ।

उद्देश्यः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार रोकने, ऐसे अपराधों पर संज्ञान हेतु विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने और अत्याचारों के पीडि़तों की राहत प्रदान करने एवं उनका पुनर्वास करना।