संविधान के अनुच्छेद 243ड के तहत संविधान के भाग IX में निहित पांचवीं के क्षेत्रें को छूट प्रदान की गई है। हालांकि संसद को विधि द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रें में इसके प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार है, जिसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।