इसने अनुच्छेद 16(4B) पेश किया, जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रित्तफ़ पदों को अनुवर्ती वर्ष में भरने के लिये पृथक रखा जाएगा और उसे उस वर्ष की नियमित रित्तिफ़यों में शामिल नहीं किया जाएगा। संक्षेप में इसने बैकलॉग रित्तिफ़यों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया है