लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के प्रावधानों के तहत होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में चुनाव कराने और चुनावों से संबंधित अपराधों तथा विवादों से संबंधित प्रावधान किया गया है।