लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

इसमें सीटों का आवंटन एवं निर्वाचन क्षेत्रें का परिसीमन, मतदाता की योग्यता और मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 15 निर्वाचक नामावलियों में प्रवासी निर्वाचकों में पंजीकरण एवं नामांकन का उपबंध करती है।