निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989

मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन ‘निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989’ के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया।

  • आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) का होता है।