प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

शुरुआत : 18 फरवरी 2016 में

नोडल मंत्रालय : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परिवर्तित कर दिया।

पात्रता: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।

उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना तथा कृषि क्षेत्र के लिये ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना है।