केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 [(E-Waste (Management) Rules, 2022] को अधिसूचित किया है। ये नए नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत केंद्र सरकार ने ई-अपशिष्ट श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 21 से 106 कर दी है।