ई-अपशिष्ट (प्रबंधान) नियम, 2022

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 [(E-Waste (Management) Rules, 2022] को अधिसूचित किया है। ये नए नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत केंद्र सरकार ने ई-अपशिष्ट श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 21 से 106 कर दी है।

  • ई-कचरा (प्रबंधन) नियम विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए खतरनाक पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।
  • ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं के लिए सीसा, पारा, कैडमियम और अन्य के उपयोग को कम करना अनिवार्य है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
  • ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 में इलेक्ट्रॉनिक घटक, उपभोग्य वस्तुएं, पुर्जे को भी शामिल किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को परिचालन में लाते हैं।