आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधिायां निरोधाक कानून

आतंकवाद की रोकथाम के लिये आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून (Terrorist And Disruptive Act-TADA) 1985 से 1995 के बीच लागू था। इसे सर्वप्रथम अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया था।

  • यह पंजाब में बढ़ते आतंकवाद के चलते सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिये इसे कानून बना दिया गया था।
  • शुरुआत में इसे लागू किये जाने के केवल दो वर्षों तक पंजाब और उसके सीमावर्ती राज्यों में जारी रहना था, लेकिन बाद में टाडा को और अधिक कठोर और व्यापक बनाते हुए इसकी अवधि को वर्ष 1987 और वर्ष 1993 में बढ़ाया गया।
  • टाडा में आतंकवाद की परिभाषा, संदिग्धों की गिरफ्रतारी, जमानत, रिमांड इत्यादि के संबंध में विशेष प्रावधान किये गए थे।