यह बिल लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 में संशोधन करता है। यह एक्ट उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम की श्रेणी में रखकर उन्हें विनियमित करता है।
उद्यम का प्रकार | 2006 का अधिनियम | 2018 का अधिनियम | |
विनिर्माण | सेवा | सभी उद्यम | |
संयंत्र और मशीनरी | उपकरण में निवेश | वार्षिक टर्न ओवर | |
सूक्ष्म | 25 लाख | 10 लाख | 5 करोड़ |
लघु | 25 लाख से 5 करोड़ | 10 लाख से 2 करोड़ | 5 से 75 करोड़ |
माध्यम | 5 से 10 करोड़ | 2 से 5 करोड़ | 75 से 250 करोड़ |