खान मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2021 को खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम- 2021 को खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 ¹एमसीडीआरह् में संशोधन करने के लिए अधिसूचित किया है। एमसीडीआर (खनिज संरक्षण एवं विकास नियम) को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत देश में खनिजों के संरक्षण, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन, खनिज के विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है।
संशोधन के प्रमुख बिंदु-
खनन से संबंधित सभी योजनाएं डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) के संयोजन या ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाएंगी।