खनिज संरक्षण और विकास संशोधन विधेयक 2021

खान मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2021 को खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम- 2021 को खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 ¹एमसीडीआरह् में संशोधन करने के लिए अधिसूचित किया है। एमसीडीआर (खनिज संरक्षण एवं विकास नियम) को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत देश में खनिजों के संरक्षण, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन, खनिज के विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है।

संशोधन के प्रमुख बिंदु-

खनन से संबंधित सभी योजनाएं डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) के संयोजन या ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाएंगी।

  • पट्टेदारों एवं आशय पत्र धारकों द्वारा खनन क्षेत्रों की डिजिटल छवियों को प्रस्तुत करने का प्रावधान हैं।
  • 1 मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना वाले या 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के पट्टे वाले पट्टेदारों को प्रत्येक वर्ष पट्टे (लीज) की सीमा के बाहर एवं 100 मीटर तक लीज क्षेत्र की ड्रोन सर्वेक्षण छवियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यह, 25 हेक्टेयर से कम के पट्टे वाले क्षेत्र ‘ए’ की खदानों के लिए एक अंशकालिक खनन अभियंता अथवा एक अंशकालिक भूविज्ञानी की संबद्धता की अनुमति प्रदान करता है।