राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च, 2021 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill], 2021 पारित किया, जिसे 17 मार्च, 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं: इस विधेयक के तहत राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड की स्थापना करना तथा उसकी शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करना है; जैसेः
विधेयक का लक्ष्यः इस विधेयक का लक्ष्य व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उससे निपटना है।
विधेयक की विशेषताएं
मानव तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदम
उज्ज्वला योजनाः यह एक व्यापक योजना है, जिसे तस्करी से निपटने के लिए वर्ष 2007 से आरंभ किया गया था।
मानव तस्करी रोधी इकाइयां: गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव तस्करी के विरुद्ध भारत कानून प्रवर्तन की अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाने की व्यापक योजना के अंतर्गत देश के 270 जिलों में मानव रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु धनराशि जारी की है।
उद्देश्यः मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों के बारे में संचार के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करना था।