बल श्रम (प्रतिषेधा और विनियमन) संशोधान अधिनियम 2016

यह अधिनियम सभी व्यवसायों में बालकों और खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियायों में किशोरों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है।

  • इसमें किशोरों के रूप में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और बालकों के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को संदर्भित किया गया है।