दिसंबर 2021 में लोक सभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया गया। इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने का प्रावधान है।
प्रारूप विधेयक की विशेषताएं: यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करेगा।
उद्देश्यः महिलाओं के विवाह योग्य आयु को पुरुषों के समान बनाना, मौजूदा कानूनों, जिनमें विवाह से जुड़े पक्षों को शासित करने वाले रीति-रिवाज, परिपाटी और प्रथाएं शामिल हैं, उन्हें रद्द करना आदि।