पेमेंट बैंक

पेमेंट बैंकों की स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014 को दिशानिर्देश जारी किया था। पेमेंट बैंक जनता की सामान्य बैंकिंग की जरूरतों को तो पूरा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ जैसे पेमेंट बैंक लोगों के चालू और बचत खाते खोल सकेंगे लेकिन लोगों को क्रेडिट कार्ड नही जारी कर सकेंगे।

  • ये बैंक प्रवासी कर्मचारियों के रुपयों को जमा कर सकेंगे और प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई रकम को उसके परिवार वालों को देने का काम भी करेंगे।
  • पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही जमा को स्वीकार कर सकते हैं।
  • अपने खाता धारकों को एटीएम या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं।
  • अपने ग्राहकों के बचत और चालू दोनों प्रकार की खाते खोल सकते हैं। पेमेंट बैंक ऋण, कर्ज या उधार सेवा नहीं दे सकते हैं।
  • भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में बस गए हैं उनके रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं।