प्रारूप बिजली नियमावली 2021

विद्युत् मंत्रालय ने 16 अगस्त, 2021 को ‘प्रारूप बिजली (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियमावली, 2021’ ख्क्तंजि म्समबजतपबपजल (चतवउवजपदह तमदमूंइसम मदमतहल जीतवनही ळतममद म्दमतहल व्चमद ।बबमेे) त्नसमेए 2021, को उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसारित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इन नियमों का प्रस्ताव अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित ‘हरित ऊर्जा’ की खरीद तथा उपभोग के लिए रखा गया है।

  • ‘हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत बिजली खरीद लागत, क्रॉस सब्सिडी शुल्क (अगर कोई हो) तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण लाइसेंस आदि शुल्क शामिल हो सकते हैं।
  • प्रारूप नियमों के अनुसार ‘हरित हाइड्रोजन’ वह हाइड्रोजन है, जो नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।