डीटीएए समझौता हमेशा दोनों देशों के बीच होता है। इसके अनुसार अनिवासियों की आय उनके मूल देश और निवास के देश दोनों में कर के लिए उत्तरदायी नहीं होनी चाहिए।
दोहरा कराधान परिहार समझौता चार मॉडलों ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र मॉडल दोहरा कराधान कन्वेंशन यूएस मॉडल आयकर सम्मेलन एंडियन समुदाय की आय और राजधानी कर सम्मेलन पर आधारित है।
दोहरे कराधान से मुक्ति के लिये दो देशों की सरकारें ‘दोहरा कराधान अपवंचन समझौता’ निष्पादित करती हैं जिसका उद्देश्य दोहरे कराधान की समस्या से परस्पर राहत प्रदान करना है।
भारत में आयकर अधिनियम की धारा 90 द्विपक्षीय कर राहत से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत भारत सरकार दूसरे देशों की सरकारों के साथ दोहरे कराधान की समस्या से निपटने के लिये समझौते करती है।