इसका अर्थ यह है की यदि कोई निवेशक (माना कि भारतीय) विदेशों में कोई संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसको अपनी सरकार से उसके रुपया को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि सरकार रुपया को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर देती है तो वह विदेश में संपत्ति खरीद सकता है अन्यथा नहीं।