केंद्र सरकार द्वारा देश में ई-कचरे के पर्यावरण अनुकूल प्रभावी प्रबंधन के लिए ई-कचरा नियमों में संशोधन किया गया है।
देश में ई-कचरा निपटान को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई-कचरे के पुनर्चक्रण या उसे विघटित करने के काम में लगी इकाइयों को वैधता प्रदान करने तथा उन्हें संगठित करने के उद्देश्य से नियमों में बदलाव किया गया है।
नियमों में बदलाव के तहत विस्तारित उत्पादक जवाबदेही ईपीआर की व्यवस्थाओं को पुनः परिभाषित किया गया है और इसके तहत हाल में बिक्री शुरू करने वाले ई-उत्पादकों के लिए ई-कचरा संग्रहण के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।