सरकार ने फरवरी, 2019 को पिछले सात वर्षों में निवेशकों से जुटाए गए फंडों पर ‘एंजेल टैक्स’ से स्टार्टअप को छूट दी थी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिनियम के गैर-अपवंचन प्रावधान के तहत कर छूट प्राप्त करने, स्टार्टअप हेतु प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की।
इस फैसले से उम्मीद है कि कंपनियां दूसरे गंतव्यों के लिए प्रवास पर विचार करें और स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा दें।
गैर-निवासियों और वेंचर कैपिटल कंपनी या फंड द्वारा पात्र स्टार्टअप के निवेश को भी अधिनियम की इस धारा के तहत 25 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी जाएगी।
एंजेल टैक्स उन गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होता है, जिन्होंने अपने उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से पूंजी जुटाई है। इस अतिरिक्त पूंजी को आय माना जाता है और उसी के अनुसार कर लगाया जाता है। यह कर मुख्य रूप से स्टार्ट-अप और उनके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले एंजेल निवेश को प्रभावित करता है।