रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019 को 4 जनवरी, 2019 को जारी किया।
सरकार ने भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट की गई नई दवाओं को उनके विपणन की तारीख से पांच साल के लिए मूल्य नियंत्रण आदेश से मुक्त कर दिया है।
यह देश में निर्माता द्वारा अपने वाणिज्यिक विपणन के प्रारंभ होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के तहत पेटेंट कराए गये नए ड्रग बनाने वाले निर्माता को छूट देता है।
DPCO 2013 के प्रावधान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तय किए गए दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए दवाओं पर लागू नहीं होंगे।