अगस्त 2019 में संसद ने उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 करने के लिए एक कानून पारित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद को यह प्रतीत होता है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है तो वह कानून पारित कर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 8 निर्धारित की गयी थी, जिसे उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम 1956 के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दी गयी थी।