मोटर वाहन अधिनियम 1988, 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ, जो सड़क परिवहन वाहनों के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसमें यातायात नियमों, वाहन बीमा, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट और दंड संबंधी प्रावधान हैं। मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया।
मोटरवाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कुछ महत्वपूर्ण प्रवधान निम्नलिखित हैं-