इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को उनकी योग्यता का ध्यान रखकर व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए 2000 रुपये का मासिक सहायता दिया जाता। यदि आत्म-समर्पण करने वाला व्यक्ति सरकार में कोई रोजगार प्राप्त करता है या कोई लाभकारी स्वरोजगार प्राप्त करता है, तो मासिक सहायता बंद कर दिया जाएगा।