मई, 2019 को सरकार ने सभी उद्देश्यों के लिए एथिल अल्कोहल, बायो-डीजल और पेट्रोलियम तेलों सहित जैव ईंधन के आयात को प्रतिबंधित कर दिया। अब उनके आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से आयात लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी।
अब तक वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के अधीन केवल गैर-ईंधन प्रयोजनों के लिए आयात की अनुमति थी।
यह प्रतिबंध एथिल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट (spirit) के आयात को प्रभावित करेगा।