भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 और इससे सम्बंधित अध्यादेश 2015
सहमतिः 3 श्रेणियों के लिए अलग-अलग सहमति आवश्यक हैं-
सीमाएं: अधिनियम लागू नहीं होगा, यदि परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है (सामाजिक प्रभाव आंकलन द्वारा मान्य) और वैकल्पिक पुनर्वास प्रदान किया जाता है।
सुरक्षा उपायः शिकायतों के समाधान के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्राधिकरण की स्थापना की गई।
अधिग्रहित जमीन पर पांच वर्ष के अन्दर काम शुरू नहीं हुआ तो जमीन वापस करनी होगी।
विवादास्पद संशोधनः संशोधन सहमति से 5 प्रकार की परियोजनाओं को छूट देता है, जो हैं -