भारत के परिप्रेक्ष्य में
भारत ने इस अभिसमय का अनुमोदन 1 अक्टूबर, 2007 को किया।
पृष्ठभूमि
विकलांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को 13 दिसंबर, 2006 को अपनाया गया और 3 मई, 2008 को इसे लागू किया गया। अभिसमय के 177 देश पक्षकार और 161 देश हस्ताक्षरकर्ता हैं।
उद्देश्यः
सभी विकलांग लोगों के लिए समान मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, इनकी सुरक्षा करना और विकलांग लोगों की प्रतिष्ठा के लिए सम्मान का प्रचार करना है।
प्रावधानः
इस अभिसमय में कुल 50 अनुच्छेद हैं। अभिसमय के अनुच्छेद 4.32 विकलांगजनों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं और राज्यों के उनके प्रति दायित्व को प्रकट करते हैं। इनमें से अधिकतर अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र के अन्य अभिसमयों में पुष्टि हुई है।