व्हेलिंग के नियमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिस पर 2 दिसंबर, 1946 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसे व्हेलिंग को समावेशी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। यह 89 सदस्य देशों के व्हेलिंग के व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा मूल जीविका से संबंधित प्रक्रियाओं का नियमन करता है। 1985-86 के सत्र से ही वाणिज्यिक व्हेलिंग पर प्रतिबंध है।
इसके प्रोटोकॉल पर वाशिंगटन में 19 नवंबर, 1956 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते ने 8 जून, 1937 के लंदन व्हेलिंग के नियमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्थान लिया, जिसके प्रोटोकॉल पर 24 जून, 1938 तथा 26 नवंबर, 1945 में लंदन में हस्ताक्षर किए गए थे।
उद्देश्यः
सभी व्हेल प्रजातियों को अत्यधिक शिकार से सुरक्षा प्रदान करना, व्हेल मछलियों का समुचित संरक्षण एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमन की एक प्रणाली की स्थापना और व्हेल द्वारा समेटे गए विशाल प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाकर रखना है।