असम राज्य विधान सभा ने 13 अगस्त, 2015 को इस बिल को पारित किया। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं को डायन कहकर प्रताडि़त करने के मामलों पर रोक लगाना है। ऐसे सभी मामले गैर जमानती होंगे।
विधेयक में सात वर्ष की जेल अथवा 5 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। इस अपराध से पीडि़त लोगों को विशेष निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
झारखंड डायन प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, 1999
यह विधेयक राज्य में जुलाई 2001 को अंगीकृत किया गया। इसमें डायन कहकर प्रताडि़त करने पर 6 माह का कारावास अथवा 2000 तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। डायन की पहचान में दुष्प्रेरण के लिए तीन महीने का कारावास या 1000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान।