पर्यावरण संरक्षण व सुधार की दृष्टि से यह राष्ट्रीय अधिनियम भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि कीटनाशकों के आयात निर्माण, विक्रय, यातायात, वितरण तथा उपयोग से मानव समुदाय तथा पशुओं को संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड तथा कीटनाशक पंजीकरण समिति जैसे अभिकरणों की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कीटनाशकों के उपयोग को सीमित किया जा सके।