शारीरिक हिंसाः मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दांत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धकेलना किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना।
लैंगिक हिंसाः बलात् लैंगिक मैथुन, अश्लील साहित्य पढ़ने या देखने के लिए विवश करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, अपमानित या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रवृत्ति का कोई अन्य कार्य।
मौखिक या भावनात्मक हिंसाः अपमान, गालियां देना, चरित्र और आचरण पर दोषारोपण, पुत्र न होने पर अपमानित करना, दहेज आदि न लाने पर अपमान, नौकरी करने से निवारित करना, नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डालना, घटनाओं के सामान्य क्रम में किसी व्यक्ति से मिलने से रोकना। विवाह नहीं करने की इच्छा पर विवाह के लिए विवश करना। पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना, आत्महत्या करने की धमकी देना।
आर्थिक हिंसाः बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयां उपलब्ध न कराना,रोजगार चलाने से रोकना अथवा उसमें विघ्न डालना,वेतन, पारिश्रमिक आदि से प्राप्त आय को ले लेना, घर से निकलने को विवश करना।