राज्य सरकार (अधिनियम की धारा-25 के तहत) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी। जिन जिलों में जिला परिषद है, वहां जिला प्रमुख ही सह-अध्यक्ष होगा।
अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकार अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर के अधिकारी को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी।