पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग करने की मंजूरी दी
- 11 Aug 2023
पाकिस्तान की संसद 5 वर्ष के कार्यकाल खत्म होने से 3 दिन पहले ही 9 अगस्त, 2023 को भंग कर दी गई। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इसे अपनी मंजूरी दे दी।
- नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी थी।
- संसद भंग होने से वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और अगले आम चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया।
- यदि असेंबली कार्यकाल पूरा हुए बिना भंग कर दी जाती है तो चुनाव आयोग के सामने 90 दिन में चुनाव कराने की बाध्यता होती है।
- नेशनल असेंबली ने अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो चुनाव 60 दिनों के भीतर कराए जाते।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे