इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता रद्द
- 09 Jun 2022
हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (ndian Commodity Exchange Limited’s) की मान्यता को रद्द कर दिया है।
- सेबी द्वारा निवल संपत्ति और बुनियादी ढांचे के मानदंडों सहित कई आधारों पर गैर-अनुपालन घोषित करने के आदेश के बाद एक्सचेंज की मान्यता रद्द कर दी गई थी।
सेबी के बारे में
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- अप्रैल, 1988 में सेबी का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था।
- प्रारंभ में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के एक गैर-सांविधिक निकाय था। सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक शक्तियां प्रदान की गईं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।
- सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।
- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं।
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