नैनी कोयला खदान
- 31 May 2022
केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने ओडिशा के अंगुल जिले में प्रस्तावित ओपनकास्ट कोयला खनन के लिए वन व्यपर्वतन प्रक्रिया (forest diversion process) में तेजी लाने की मांग की है, जिसके लिए एक आरक्षित वन में एक लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी और हाथियों की आबादी भी प्रभावित होगी।
महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार और तेलंगाना के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने अंगुल जिले के छेंदीपाड़ा तहसील में नैनी कोयला खदान में कोयला खदान का प्रस्ताव दिया है।
- परियोजना के लिए कुल 912.799 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 643.095 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि और 140.180 हेक्टेयर ग्राम वन भूमि है। शेष गैर वन भूमि है।
- SCCL इसके लिए 783.275 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपर्वतन से पहले पर्यावरण और वन मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है, जो महानदी घाटी के भीतर निचले गोंडवाना बेसिन के दक्षिण-पूर्वी कोने में है।
- साइट निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार छेंदीपाड़ा आरक्षित वन में 1,05,092 पेड़, राजस्व वन में 1,087 पेड़ और गैर वन भूमि में 327 पेड़ काटने होंगे।
वन्यजीवों के लिए खतरा: हालांकि कोयला खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या जीवमंडल का हिस्सा नहीं है। लेकिन इससे विशेष रूप से जंगली हाथियों की आवाजाही के लिए खतरा हो सकता है।
- राज्य हाथियों की आवाजाही पर अंगुल जिले में कोयला खनन के प्रभाव का आकलन करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से अध्ययन कराएगा।
अन्य तथ्य: कोयला खनन ओडिशा में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य में भारत के 24% कोयला भंडार हैं।
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे