राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति
- 30 Apr 2022
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में 'राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति' (National Highway Pre-cast Concrete Policy) जारी की है।
महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और अन्य केंद्र प्रायोजित सड़क परियोजनाओं के निर्माण में प्री-फैब्रिकेशन के लाभों का दोहन करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्री-कास्ट फैक्टरी के 100 किमी दायरे के भीतर की परियोजनाओं में फैक्टरी विनिर्मित प्री-कास्ट कंक्रीट तत्वों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।
- पुल/वायाडक्ट/रोड ओवर ब्रिज की नींव और उप-संरचनाओं के अतिरिक्त कुल कंक्रीट वॉल्यूम का न्यूनतम अनिवार्य उपयोग 25% होना चाहिए।
- औद्योगीकृत प्री-कास्ट कंक्रीट में सभी मौसमों के अनुकूल तथा त्वरित निर्माण, भरोसेमंद गुणवत्ता तथा उन्नत निष्पादन स्थायित्व, दिखने में एकरूपता के कारण सौंदर्य बोध, साइट पर निम्न निर्माण कार्यकलापों के कारण न्यूनतम यूजर समय विलंब/कम कार्बन उत्सर्जन/ निम्न ध्वनि तथा वायु प्रदूषण आदि लाभ शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह एमएसएमई सेक्टर के विकास में तेजी लाने में भी एक अभिन्न भूमिका निभाएगा।
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